चेक क्लीयरेंस के नियमों में RBI ने किया बदलाव, बदल जाएगा लेन-देन का तरीका. नई दिल्ली: RBI की मौद्रिक नीति ( Monetary Policy ) में किस तरह के फैसले लिए जाएंगे इस बात पर सभी की निगाहें थी और फाइनली अब 3 दिन तक चली इस मीटिंग के नतीजे सामने आ चुके हैं । और रेपो रेट ( REPO RATE ) में किसी प्रकार के बदलाव न होने के बाद जिस एक फैसले की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है चेक क्लीयरेंस से संबंधित। नए नियम के मुताबिक RBI ने 50 हजार रुपये या उससे अधिक के सभी चेक के लिए पॉजिटिव पे ( Positive Pay system ) सिस्टम शुरू करने का फैसला किया है। इस सिस्टम ( Positive Pay system ) के अन्तर्गत चेक जारी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर चेक को बैंक से भुगतान के लिए संपर्क किया जाएगा।. आसान भाषा में कहें तो Positive Pay system के तहत, लाभार्थी को चेक सौंपने से पहले खाताधारक द्वारा जारी किए गए चेक का विवरण जैसे चेक नंबर, चेक डेट, Payee नाम, अकाउंट नंबर, रकम आदि के साथ-साथ चेक के सामने और रिवर्स साइड की फोटो के साथ शेयर करना जरूरी होगा। जब लाभार्थी चेक को इनकैश करने के लिए जमा करेगा तो बैंक पॉजिटिव पे के जरिए प्रदान किए गए चेक डिटेल्स की तुलना की जाएगी. अगर डिटेल्स मेल खाएंगे तो चेक क्लीयर हो जाएगा।RBI ने ये फैसला चेक भुगतान ( Cheque Payment ) में कस्टमर्स की सिक्योरिटी बढ़ाने और चेक लीफ से छेड़छाड़ के कारण होने वाली धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए RBI ने नया सिस्टम पेश किया है।रिजर्व बैंक ( reserve bank ) ने लॉकडाउन को देखते हुए इस साल 2 बार ब्याज दरों में 1.15 फीसदी की कटौती की है, लेकिन इस बैठक में ब्याज दरों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं ( REPO RATE Unchanged ) किया गया है।
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